बिहार न्यूज़ लाईव जमुई डेस्क: मृगांक शेखर सिंह/जमुई /जमुई जिला अंतर्गत अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस हत्याकांड मामले में सालिक मियां को उम्रकैद के साथ 3 साल की अतिरिक्त सजा और 25000 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है, वही हत्याकांड में शामिल जावेद को उम्र कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में सात अभियुक्त बनाए गए थे। जिसमें पूर्व मुखिया सालिक मियां और जावेद मियां पर न्यायालय में ट्रायल चल रहा था।जानकारी के अनुसार अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या नकाबपोश अपराधियों ने शुक्रवार की 3 दिसंबर 2021 को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया था। बता दें कि शपथ ग्रहण से पूर्व नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो किसी समारोह में शरीक होकर जमुई नवादा मुख्य मार्ग स्थित अलीगंज बाजार के समीप बालडा मोड़ पहुचे थे और जैसे ही मुखिया बाईक से उतरकर होटल के समीप खडा हुए,
जहां पहले से ही घात लगाये अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन चार गोली दाग दिया था। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। न्यायालय के इस फैसले का दिवंगत मुखिया जयप्रकाश महतो के परिजनों ने आभार प्रकट किया है।