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सारण: पालिका उपाध्यक्ष महर्षि ने पालिकाध्यक्ष पाठक के निलंबन पर कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य भार सँभाला…

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बिहार न्यूज़ लाईव / सारण डेस्क:  पुष्कर/अजमेर (हरिप्रसाद शर्मा) राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को पुष्कर नगरपालिका पालिकाध्यक्ष कमल पाठक पद दुरुपयोग के मामले में दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया था। शनिवार को नगरपालिका के उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 50(2) का हवाला देते हुए कार्यवाहक पालिकाध्यक्ष का पद भार स्वयं ने सभी भाजपा पार्षदों के साथ सँभाल लिया है । सभी पार्षदों ने महर्षि का माल्यार्पण कर स्वागत किया है । जिसमें निलंबित पालिकाध्यक्ष कमल पाठक भी उपस्थित थे ।

 

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पालिकाध्यक्ष कमल पाठक के निलंबन के बाद रिक्त हुये पद पर पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने को लेकर राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2022 को आयुक्त नगर परिषद अलवर को दिए गए आदेश का हवाला दिया। जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 उपधारा (2) के तहत सभापति का पद सामान्य वर्ग का होने से उपसभापति स्वतः कार्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। जब तक उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के पद का कार्यभार रहेगा, तब तक उन्हें अध्यक्ष के पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे और वही सुविधाएं एवं वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं!

महर्षि ने कार्यभार ग्रहण करने पर बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया विधि सम्मत है और इसकी सूचना राज्य सरकार, जिला कलेक्टर और डीडीआर कार्यालय को भेज दी गई है। महर्षि ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की और प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे है। ऐसे में योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए पालिकाध्यक्ष पद को खाली नहीं रखा जा सकता है ।

 

 

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