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सिवान: बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतू दिलाई गई शपथ

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बिहार न्यूज़ लाइव/ सिवान डेस्क:नौतन।अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रखंड मुख्यालय परिसर में बाल बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 506/16-03-2023 के आलोक में आयोजित किया गया।

 

कार्यक्रम में प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड प्रमुख, उप प्रमुख एवं सभी पंचायत के सम्मानित मुखियागण को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतू अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी गोल्डी कुमारी ने कहा कि लोगों को बाल विवाह के कुप्रभाव के बारे में जानकारी होना जरूरी है । जानकारी के अभाव में लोग तमाम तरह की गलतियां करते हैं । उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्रयास कम उम्र की शादियों को रोकना होना चाहिए ।

 

उसी प्रकार दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए भी हमें सामाजिक एवं प्रशासनिक रूप से ठोस पहल एवं प्रयास करने की जरूरत है । बाल – विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए कानून पहले से है , जिसे दृढ़ता से लागू करने की जरूरत है । बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले बिचौलिए , माता – पिता , अभिभावक , सगे – संबंधी अथवा वैवाहिक कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी लोग जैसे धर्मगुरु , बैंड बाजा वाले, हलवाई, टेंट वाले से लेकर बाराती सराती सभी के लिए भी सजा का प्रावधान है । दो वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है ।

 

उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है । दहेज लेना या देना गैर जमानतीय है एवं संज्ञेय अपराध माना जाता है । इसके तहत व्यक्ति को छह माह का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना या दहेज़ की धनराशि जो भी अधिक है उससे दंडित किया जाता है। इसके लिए सभी को एकजुट प्रयास करने की जरूरत है। मौके पर मुरारपट्टी मुखिया हवलदार अंसारी, पंचायत सचिव संजीत कुमार, सभी प्रखंड व अंचलकर्मी सहित अन्य अन्य लोग मौजूद थे।

 

 

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