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सारण: वार्ड संख्या 03 में वार्ड पार्षद हेतु 09 जून को होगा मतदान

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बिहार न्यूज़ लाइव: *मशरख वार्ड संख्या 03 में वार्ड पार्षद हेतु 09 जून को होगा मतदान*
छपरा ।नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न०) अमन समीर के द्वारा बताया गया कि नगर निकाय मशरख के वार्ड संख्या-3 में वार्ड पार्षद के रिक्त पद हेतु उप निर्वाचन शुक्रवार को होना निर्धारित हुआ है। उप निर्वाचन हेतु दो मतदान केन्द्रों बनाये गये है। मतदान पूर्वाह्न 07:00 बजे से 05:00 बजे तक होगा। नगर निकाय मशरख उप निर्वाचन-2023 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस पदाधिकारियों, दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य करेंगे।
जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न०) के द्वारा बताया गया कि मढ़ौरा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत मशरख के वार्ड संख्या-03 में निर्वाचन हेतु 154, आँगनबाड़ी केन्द्र बायां भाग एवं 154. ऑगनबाडी केन्द्र दायां भाग को मतदान केन्द्र बनाया गया है। शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस बल, सेक्टर दण्डाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। उन्हें निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने हेतु मतदान से पूर्व एवं मतदान के दिन उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं दायित्वों की विस्तृत जानकारी दे दी गयी है।
बताया गया कि उक्त परिपेक्ष्य में अनुमंडल दण्डाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के द्वारा विगत 04 मई 2023 को निर्गत आदेशानुसार धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिसके फलस्वरूप मतदान केंद्र के आसपास अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

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मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के बाहर पाँच या पाँच से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व ही किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना वर्जित रहेगा। सभी अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक मतदान केन्द्र के बाहरी दीवार से 100 मीटर की परिधि से बाहर रहेंगे। मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों एवं उनके अभिकर्ताओं को अनुमति प्राप्त वाहन का प्रयोग करने की अनुमति होगी, जो मतदान केन्द्र की बाहरी दीवार से 100 मीटर की परिधि से बाहर रहेगा। मतदान के दिन किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। यह आदेश बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहें मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल, परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय. विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

 

मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के निमित्त एवं विधि व्यवस्था पर प्रभावकारी नियंत्रण एवं सूचनाओं से संबंधित पदाधिकारी को अवगत कराते हुए उसका अनुश्रवण कर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष तथा नगर निकाय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। जो 07 जून से 11 जून तक तक कार्यरत रहेगा।

 

अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को निदेशित किया गया है। नियंत्रण कक्ष मतदान हेतु निर्धारित तिथि के दो दिन पूर्व से मतदान समाप्ति एवं पोल्ड सामग्रियां वज्रगृह में जमा होने तथा मतगणना समाप्ति तक कार्य करेगा। मतदान के दिन नियंत्रण कक्ष प्रातः 05.00 बजे से कार्यरत हो जायेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06152-242444 है। इसके प्रभार वरीय में मो० जावेद इकबाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, मोबाइल नंबर- 9934712122 रहेंगे।

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