भागलपुर,बिहार न्यूज लाईव। लोक सभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब मादक पदार्थ की छापेमारी, वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा था।इसी क्रम में सोमवार को भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि लैलख ममलखा स्टेशन के पास स्टेशन से लैलख गाँव जाने वाली रोड में कुछ व्यक्ति लुट का जेवरात एवं मोबाईल लेकर आये हैं तथा बेचने के लिये ग्राहक का खोजबीन कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।गठित टीम द्वारा लुट के सामान के साथ दो अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मीयों से बरामद जेवरात एवं मोबाईल के संबंध में पुछने पर बताया गया कि उक्त सामान को हम लोग लैलख-ममलखा स्टेशन पर राहगीरों से लुटे हैं जिसको बेचने के लिये ग्राहक खोज रहे थे इसी बीच लुट के सामान के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।इस संबंध में सबौर थाना में कांड दर्ज अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम पता बंटी कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पे० जयराम मंडल सा०-लैलख, थाना-सबौर, जिला-भागलपुर। लक्षमण कुमार उम्र करीब 20 वर्ष पे० रामटहल मंडल सा० लैलख थाना सबौर जिला भागलपुर हैं।बरामदगी में
तीन लॉकेट सोने जैसा,तीन मोबाईल जप्त किया गया।पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था के नेतृत्व में छापेमारी दल में पु०नि० विवेक जायसवाल, थानाध्यक्ष, सबौर थाना,पु०नि० रंजीत कुमार (डी०आई०यु० प्रभारी), पु०अ०नि० धर्मेन्द्र कुमार, सबौर थाना।,पु०अ०नि० प्रतिमा कुमारी, सबौर थाना,पु०अ०नि० बिट्टु कुमार कमल, सबौर थाना।
पु०अ०नि० सतीश कुमार, सबौर थाना, स०अ०नि० पप्पु कुमार, सबौर थाना, महिला / पुरूष सशस्त्र बल, सबौर थाना।
सि० अभिमन्यु कुमार शामिल थे।
आपराधिक इतिहास में बंटी कुमार के विरूद्ध 1. भागलपुर (जमालपुर) रेल थाना कांड सं0-44/22 धारा-401/414 भा०द०वि०, भागलपुर रेल थाना कांड सं0-21/23 धारा-30 (ए) बिहार मनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 एवं रेलवे प्रोटेक्सन एक्ट 3. भागलपुर (जमालपुर) रेल थाना कांड सं0-42/20 दि०-20.03.20 धारा-147/148/149/323/307/379 भा०द०वि०,लक्षमण कुमार के विरूद्ध भागलपुर (जमालपुर) रेल थाना कांड सं0-44/22 धारा-401/414 भा०द०वि० 2. भागलपुर रेल थाना कांड सं0-40/20 दि०-18.03.20 धारा-147/148/149/353/307/504/506 भा०द०वि० एवं 30 (ए) बिहार मनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 दर्ज है। दोनों पर दर्ज अन्य अपराधिक इतिहास का पत्ता लगाया जा रहा है।