बिहार न्यूज़ लाइव / चारा घोटाले में लालू यादव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन. जी हां चारा घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है. आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई….जहां CBI ने लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है. CBI ने सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में लालू की जमानत रद्द करने की मांग की है.
दरअसल CBI ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है, जिसमें लालू यादव को जमानत पर रिहाई मिली है. बता दें कि लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. CBI ने इसी का विरोध किया है. CBI के मुताबिक लालू प्रसाद को 5 मामले में अलग-अलग सजा हुई है, लेकिन CBI कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है….. इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती है. CBI के अनुसार धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है,
तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी. CBI ने कहा कि घोटाले के 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है….लेकिन किसी भी आदेश में सभी सजा एक साथ चलाने का उल्लेख नहीं किया गया है….इस कारण लालू प्रसाद पर यह धारा लागू होती है. CBI ने कहा कि जब तक एक सजा की पूरी अवधि वे हिरासत में व्यतीत नहीं कर लेते, दूसरी सजा लागू नहीं हो सकती…..इस आधार पर लालू प्रसाद की यह दलील की उन्होंने आधी सजा काट ली है, सही नहीं है और उन्हें दी गई जमानत रद्द कर देनी चाहिए.
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद की ओर से अभी तक अदालत से सभी सजा एक साथ चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है….ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. वहीं अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. अब देखना यह है कि मामले में आगे क्या देखने को मिलता है.
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