भागलपुर,बिहार न्यूज़ लाईव। सोमवार को को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीजल अनुदान की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निदेश दिये गये। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि डीजल अनुदान संबंधि आवेदन प्राप्ति की स्थिति अपेक्षाकृत धीमी है, तदनुसार निदेश दिया गया कि आवेदन प्राप्ति की स्थिति में तेजी लाने हेतु ठोस प्रयास किया जाय। सभी कृषि सलाहकार एवं कृषिक समन्यक को डीजल अनुदान के संबंध में प्रचार-प्रसार का निदेश दिया गया है।
ताकि नियमानुसार डीजल अनुदान हेतु इच्छुक कृषकों से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। जिला कृषि पदाधिकारी को विभागीय निदेशों के आलोक में डीजल अनुदान संबंधी प्राप्त आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि अभीतक लगभग डीजल अनुदान संबंधी 2100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डीजल अनुदान संबंधी कार्यों के नियमित समीक्षा हेतु निदेशित किया गया है।
डीजल अनुदान संबंधित विस्तृत जानकारी निम्नवत है।वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पम्पसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ देय होगा। खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये प्रति एकड़ देय होगा।
यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा । यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा।
अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र केकिसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। परिवार के किसी एक सदस्य को ही डीजल अनुदान का लाभ देय होगा। पति-पत्नी एवं उनके पुत्र , पुत्री जो एक साथ रहते हों, को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई हेतु क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान देय होगा।
वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तथा छच्ब्प् से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर रैयत) उन्हें प्रमाणित , सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य , वार्ड पार्षद, मुखिया ,सरपंच , पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की व्यवस्था अनिवार्य होगी।सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा। डीजल अनुदान योजना खरीफ 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं उसमें अंकित तिथि के पश्चात डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही अनुदान मान्य होगा। साथ हीं अन्तिम तिथि दिनाक 30 ओकटुवर तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान का लाभ मान्य होगा।
ऑनलाईन आवेदन की विधि
किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि डीजल अनुदान का चयन करेंगे। डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा । सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र ष्डिस्प्ले किया जाएगा।
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र ,वसुधा केंद्र से ऑनलाईन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल , लैपटॉप से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, सहायक समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।
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