वाराणसी: नये कानून से डरने की जरूरत नही- जिला जज

Rakesh Gupta
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नये कानून पर अनावश्यक हड़ताल से खिन्न दिखे जिला जज

नया कानून जवाबदेही वाला है-पुलिस कमिश्नर

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बिहार न्यूज़ लाईव वाराणसी डेस्क: वाराणसी| शुक्रवार को दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में नये कानून पर संगोष्ठी का आयोजन सेन्ट्रल बार के गाँधी भवन सभागार में सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह की अध्यक्षता में समपन्न हुआ|

समारोह के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश संजीव पाण्डेय को सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने माला,दुपट्टा और मोमेंट देकर सम्मानित किया| संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को महामंत्री सेन्ट्रल बार द्वारा माला,दुपट्टा और मोमेंट देकर सम्मानित किया|

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए जनपद न्यायाधीश संजीव पाण्डेय ने कहा की नये कानून से डरने की जरूरत नही है,थोड़ा अध्ययन और परिश्रम करके इसको समझा जा सकता है| जैसे अन्य सभी कानून हैं वैसे ही यह नया कानून भी है| संगोष्ठी में नये कानून पर लगातार दो दिन से जारी बनारस बार के हड़ताल से खिन्न दिखे जनपद न्यायाधीश|

विशिष्ट अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि”नये काननू में समय सीमा का बहुत महत्व है|35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है| पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज करने,जांच करने,अदालत के संज्ञान लेने,दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पुरी होने के बाद फैसला तक की समय सीमा तय है|

संगोष्ठी की अध्यक्षता सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने संचालन सेन्ट्रल बार के महामंत्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय ने,स्वागत कोषाध्यक्ष डा संजय अग्रवाल और धन्यवाद योगेश उपाध्याय ने किया|

संगोष्ठी में प्रमुख रूप से बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह,रंजन मिश्रा,शशिकांत दूबे,निरसन कुमार झा,प्रेम प्रकाश सिंह गौतम,मान बहादुर सिंह,गौतम कुमार झा सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे|

 

 

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