समस्तीपुर:एसिड अटैक : कोर्ट ने दो अभियुक्त को दी 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ दस हजार रुपए जुर्माना

Rakesh Gupta
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* अर्थदंड की कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत आनुपातिक रूप से पीड़ितों को देने का कोर्ट ने दिया आदेश

* दोनों आरोपितों को कोर्ट ने 29 मार्च 2025 को दिया था दोषी करार

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* केवटा गांव मे 8 मई 2020 को आधा दर्जन महिला पुरुषों को तेजाब फेंककर जानलेवा हमला करने का है आरोप

* जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर की ओर से एसिड पीड़ितों को दिया जा चुका है मुआवजा

संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट:———————————-समस्तीपुर/दलसिंहसराय। सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने मंगलवार को तेजाब फेंककर जानलेवा हमला करने के मामले में दलसिंहसराय थाना अन्तर्गत केवटा गांव के तारा देवी और उषा देवी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा साथ 10 हजार रूपये अर्थदंड दिया। मामले के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 8 मई 2020 को लगभग 10 बजे दिन में जीवछ राय अपने भाई के साथ पक्का मकान का कार्य करवा रहे थे इसी बीच अभियुक्त तारा देवी, उषा देवी समेत अन्य आरोपियों ने अपने अपने हाथ में तेजाब का प्लास्टिक का डब्बा से कांड के सूचक समेत अरुण राय, प्रेम कुमार, गणिता देवी, अनूठी देवी चंद्रकला देवी, राम दुलारी देवी समेत निर्भय कुमार को गंभीर रूप से हमला कर जख्मी कर दिया था।

लगभग आधा दर्जन लोगों को जख्मी करने की घटना को लेकर सभी आरोपितों के विरुद्ध दलसिंहसराय थाना कांड संख्या – 135/2020 धारा -307,326(ए) /34भादस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद अभियुक्त तारा देवी एवं उषा देवी को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिनों का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश तथा धारा 326(ए) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा साथ दस हजार रुपए जुर्माना दिया अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दस दिनों का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया ।

कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने धारा 357 द प्र सं के तहत अर्थदंड की कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत आनुपातिक रूप से पीड़ितों को देने का आदेश दिया है।

एपीपी ने कहा कि विगत 29 मार्च 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने सजाप्ता दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया । आगे एपीपी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर की ओर से एसिड पीड़ितों को पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका है।

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