समस्तीपुर :उजियारपुर थानाध्यक्ष एंव आईओ को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का कोर्ट ने दिया आदेश

Rakesh Gupta
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    समस्तीपुर से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट:

    दलसिंहसराय(समस्तीपुर) :इन दिनों उच्च न्यायालय पटना एवं गृह विभाग के शख्त निर्देश के बावजूद भी पुलिस पदाधिकारी जमानत की सुनवाई के सिलसिले में ससमय केस डायरी समर्पित नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है ।

    मामले के संबंध में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय में पदस्थापित एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि उजियारपुर थाना कांड सं0-324/2024 से संबंधितएबीपी नंबर 458/2025 के अभियुक्त सुरेश सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को ही केस के अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की गई ।

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    आगे एपीपी ने बताया की उन्होंने खुद भी मोबाईल कॉल एवं वाट्सऐप के माध्यम उजियारपुर एसएचओ एवं कांड के आई ओ को अविलम्ब केस डायरी समर्पित करने का अनुरोध किया बाबजूद कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर छः महीने बीतने पर भी कोर्ट को डायरी नहीं सौंपा गया जिस कारण एबीपी लंबित चला आ रहा है ।

    एपीपी ने बताया की गुरुवार को न्यायालय ने ससमय संबंधित केस डायरी ससमय समर्पित नहीं करने को लेकर उजियारपुर थाना के एसएचओ एवं कांड के आई ओ को दिनांक-18 सितंबर 2025 को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया है ।

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