बिहार न्यूज़ लाईव मुंगर डेस्क: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार सोमवार को सदर प्रखंड के दिलावरपुर मध्य विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता अंजना कुमारी ने छात्रों को जानकारी दिया कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आती है. इसके प्रति जागरूक हो बताया कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की सजा और 15000 रुपया आर्थिक दंड का प्रावधान है. दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जो पतिऔर उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए और अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है इसमें 3 साल की कैद और आर्थिक दंडका प्रावधान है वही, पीएलवी निरंजन कुमार ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 की जानकारी दी यह कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा के मामले में पीड़ितों को प्रतिकर देने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है जिसके तहत अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हिंसा की घटना के 30 दिनों की अवधि के भीतर पीड़ितों को अथवा मृतक के निकट संबंधियों को अंतरिम राहत दी जाती है.
पीड़ित स्कीम के तहत तेजाब से हमला दुष्कर्म विकलांगता आदि की स्थिति पैदा होने पर 3 लाख तक का मुआवजा का प्रावधान है वही, तेजाब से हमला मामले में चेहरा विकृत होने की स्थिति में पीड़ित को 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी यदि पीड़ित की आयु घटना के समय 14 वर्ष से कम है तो उसे सहायता की राशि 10 लाख रुपए दी जाती है. इसकेलिए
पीड़ित आवेदक उसके आश्रित का नाम घटना के दिन पीड़ित की आयु पिता माता पति का नाम घटना की तिथि का समय क्या प्राथमिक की दर्ज हुई है. मेडिकल रिपोर्ट आदि का विवरण देना होता है जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन होता है.जांच उपरांत फिर पीड़ितों को मुआवजा की राशि दी जाती है. ..
विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद शमशेर अहमद ने विद्यार्थियों को संबोधित कहते हुए कहा कि आपने जो सीख लिया है इसकी जानकारी समाज के लोगों के बीच दे. इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सुचित कुमार, मोहम्मद सरवर आलम स्कूली छात्र आफिया, आबिदा खातून, आशना, फिजा खातून, सबिया खातून सहित सैकड़ो विद्यार्थी मौजूद थे.