बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की प्रथम अधिसूचना जारी। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ

Rakesh Gupta
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सिवान: बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 के तत्वाधान में अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के तत्वाधान में सिवान जिले में 06 नवंबर 2025 को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है।आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सिवान डॉ आदित्य प्रकाश ने प्रेसवार्ता कर मीडियाकर्मीगण को अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो चुकी है।इसके साथ ही जिला के सभी 08 विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी ने फॉर्म-1 में नोटिस प्रकशित कर दिया है।उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश प्रेस वार्ता में बताई। किस विधानसभा के लिए पर्चा होगा दाखिल

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जिलाधिकारी ने बताया कि छ्ह विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन जिला मुख्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जबकि महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में दो विधानसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे। उन्होंने बताया अपर समाहर्ता सिवान के कार्यालय कक्ष में105- सिवान विधानसभा क्षेत्र, 106-जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 107-दरौली (अनुसूचित जाति) जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 108-रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 109-दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए उप विकास आयुक्त सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ, विकास भवन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिवान में,110-बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 111- गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 112- महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन दाखिल करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी का कक्ष बनाया गया है।

अभ्यर्थियों को नामांकन फॉर्मेट के लिए किट उसी कार्यालय से प्राप्त होंगे। इसके लिए सामान्य वर्ग को 10 हजार और एससी-एसटी को पांच हजार की नाजिर रसीद कटवानी होगी।अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरओ कक्ष के साथ हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। जहां उन्हें वांछित जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं।

नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर सभी आरओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं उनके स्तर पर भी गहन कार्यशाला का आयोजन कर व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया जा चुका है। सभी विधानसभा में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की हिदायत दी गयी है। इसके अलावा जिला स्तर पर गठित कोषांग सहायता या मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहेंगे। प्रत्येक स्तर पर सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। प्राप्त नामांकन पत्रों के उसी दिन आयोग के साइट पर अपलोड करने और आरओ नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

11 एवं 12 को नहीं होंगे नामांकन

डीएम ने बताया कि आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। वहीं अंतिम तिथि 17 अक्टूबर नियत है। परंतु आयोग के निदेशानुसार एन0आई0 ऐक्ट 1881 के तहत अवकाश के दिनों में नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार 11 एवं 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को आज के बाद 13 से 17 अक्टूबर का ही वक्त मिलेगा। नामांकन पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे।

नामनिर्देशन हेतु आवश्यक जानकारियां

नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-2ख दो प्रतियों में भरना होगा। उसके साथ, शपथ पत्र प्रारूप-26, निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र, नाजीर रसीद की मूल प्रति, एससी-एसटी के दावा के लिए जाति प्रमाण पत्र, निर्वाचन व्यय हेतु खोले गए बैंक पास बुक की छाया प्रति, तीन माह के अंदर का खिचा गया रंगीन फोटो, संपर्क विवरणी, मुद्रण हेतु नाम का नमूना, यदि पार्टी का अभ्यर्थी होने का दावा करते हैं तो प्रपत्र ‘ए’ एवं ‘बी’ की मूल प्रति, दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और स्वतंत्र या पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक आदि का विवरण संलग्न करना होगा।

क्या हैं अन्य शर्तें

अभ्यर्थी भारत के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो सकता है परन्तु प्रस्तावक को उसी विधान सभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी विधान सभा क्षेत्र के बाहर का हो तो, संबंधित निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी ने यदि विगत दस वर्षों में कभी सरकारी आवास का लाभ प्राप्त किया हो तो मकान किराया, बिजली बिल, टेलिफोन बिल एवं पानी के बिल का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नो ड्युज सर्टिफिकेट देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामलों का ब्योरा विहित प्रपत्र सी-1 में एवं दलीय अभ्यर्थी द्वारा सी-2 में तैयार कर कम से कम तीन बार अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराना होगा।

करना होगा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन

नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार सहिंता का पालन अक्षरशः करना है। अभ्यर्थी की मात्र तीन गाड़ियां ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि तक जा सकेंगी। अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति ही नाम निर्देशन कक्ष में जाएंगे तथा अन्य प्रस्तावक को आवश्यक पड़ने पर आरओ के निर्देश पर बुलाया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जुलूस में झण्डा, पताका, लाउडस्पीकर, अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं आएंगे।

विधानसभा वार सर्विलांस टीम व चेक पोस्ट सक्रिय

पुलिस अधीक्षक, सिवान श्री मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कैश, लीकर, मादक द्रव्य और हथियार और अपराधियों के परिगमन को रोकने के लिए विधानसभा वार 32 एफएसटी व 32 एसएसटी को सक्रिय कर दिया गया है। जिनके द्वारा गहन जांच अभियान चला कर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसमें गिरफ्तारी, बॉन्डडाउन, सीसीए आदि शामिल हैं। मतदाताओं के मनोबल वृद्धि के लिए अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन कराया जा रहा है।

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