जयपुर: निलंबित एएसपी मितल की गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई 

Rakesh Gupta
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बिहार न्यूज़ लाइव / जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा) दो करोड़ रिश्वत मामले में निलंबित एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर के पास चिकलवास स्थित नेचर हिल्स एंड रिसोर्ट में 67 शराब बोटल मिली थी। इस पर आबकारी एक्ट में अंबामाता , उदयपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है । एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लेकर 5 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।

दिव्या मित्तल की ओर से एडवोकेट नमन मोहनोत ने पक्ष रखा वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रवण विश्नोई ने बहस के दौरान कई तर्क दिए, जबकि एडवोकेट मोहनोत ने बचाव में तर्क दिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस नूपुर भाटी ने कहा कि सिर्फ एफआईआर से आरोप तय नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए।
ज्ञातव्य है कि यह मामला नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है ।

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जिसमें दिव्या मितल ने अभियुक्त न बनाने, साथ ही नाम शामिल न करने के साथ कई लोगों को इस कारोबार में नामों को शामिल न किए जाने को लेकर रिश्वत के आरोप में पूर्व में गिरफ़्तार जेल भेजा गया था । वर्तमान में रिसोर्ट में शराब के मामले में आबकारी एक्ट के तहत मितल की तीसरी बार गिरफ़्तारी संभव थी। लेकिन न्यायालय से राहत मिली है । मितल अभी ज़मानत पर रिहा है। आबकारी एक्ट के मामले में हाईकोर्ट दिव्या मितल को राहत प्रदान की है ।

 

 

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