मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता ने गुरुवार को हत्या के आरोपी दो अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही पचास हजार रुपया आर्थिक दंड की भी सजा दी गई रकम नहीं देने पर 3 महीना सश्रम कारावास में तब्दील हो जाएगा. जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना कांड संख्या 97/21 की प्राथमिकी में गांधीपुर बरियारपुर निवासी अरुण कुमार सिंह नेदिए बयान में कहा कि दिनांक 16 अगस्त 2021 को अपने दरवाजे पर बैठे थे |
तभी बरियारपुर गांधीपुर के निवासी सुमन कुमार एवं मनीष कुमार मोटरसाइकिल पर सवार हो हमारे करीब आया और मुझ पर गोली चला दिया जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां पेट एवं कुल्हा के बीच गोली लगने के कारण बेहतर इलाज के लिए जख्मी का इलाज पटना स्थित निजी क्लीनिक में हुआ |
जहां पुलिस को दिए बयान में उन्होंने उक्त बातों का चर्चा किया इलाज के क्रम में ही गांधीपुर निवासी महेश प्रसाद के पुत्र अरुण कुमार सिंह की मृत्यु हो गई गुरुवार को बचाव पक्ष एवं सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद जिला जज आलोक गुप्ता ने भादवि की धारा 302, 34 में दोनों अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपया का आर्थिक दंड सुनाया राशि नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास में तब्दील हो जाएगा|