बिहार न्यूज़ लाइव /मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट/राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार मंगलवार को प्रखंड के नोवागढ़ी वार्ड नंबर 11 के समुदाय भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में बताना.
मौके पर पैनल लॉयर अंजना कुमारी ने जानकारी दिया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं विकास सुनिश्चित करना हैं ।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, दिसंबर 2015 में पारित हुआ एवं 2016 में लागू हुआ. हम सब नागरिकों सहित अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चे के प्रति संवेदनशील रहे. वही पीएलवी मनीष कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गतमें ऐसे उम्र भर के बच्चे आते हैं जिसकी आयु 12 वर्ष अधिक और 18 वर्ष से कम होता है.
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