जयपुर: राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी

Rakesh Gupta
- Sponsored Ads-

 

*विधानसभा चुनाव-2023

*30 अक्टूबर से नामांकन शुरू
*मतदान 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक

- Sponsored Ads-

बिहार न्यूज़ लाइव जयपुर डेस्क: जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा) निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति से नयी विधानसभा गठन के लिए चुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव की ओर से रविवार 29 अक्टूबर को देर रात अधिसूचना जारी की गई। इसी क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसरण में आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारीप्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी जिसे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के बाहर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान अवधि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी एवं मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने और दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।

 

 

- Sponsored Ads-
Share This Article