बनियापुर। प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेन्द्र कुमार ने हाईकोर्ट का निर्देश का पालन करते शिक्षिका उनके मूल विद्यालय मे एक सप्ताह के भीतर योगदान देने का पत्र हस्ततगत करा दिया है,साथ ही विभागीय पदाधिकारियो को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दिया है।
बीडीओ ने प्रखंड नियोजन इकाई की बैठक मे लिए निर्णय के आलोक मे माननीय उच्च न्यायालय पटना मे वाद संख्या cwic no 3858 दिनांक 23 मार्च 2026 मे करवाई की गई,जहा बीडीओ ने बताया कि शिक्षिका नीतू कुमारी को पुनः उन्हे बहाल करते हुए उनके मूल विद्यालय मे योगदान का आदेश जारी किया गया है।
नीतू कुमारी ग्राम मौजेगोवा पोस्ट पिपरपाती बनियापुर निवासी है।जिनके मूल विद्यालय राजकीय मध्य विधालय मौजेगोवा मे ज्ञापाँक 592 दिनांक 1अप्रैल् 2026 के तहत आदेश जारी कर एक सप्ताह के अंदर योगदान का पत्र प्रधानाध्यापक को जारी किया गया है।इस आदेश की प्रति बीडीओ ने जिलाधिकारी सारण,डीओ,डीपीओ,बीईओ को भी भेज दिया है।
