छपरा। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में पड़ रही भीषण गर्मी (हीट वेव) को देखते हुए स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले खतरे को गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि सारण जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक (जिसमें प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल हैं) की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी। वहीं कक्षा 8 तक के लिए 12:30 बजे के बाद कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगाई गई है।
यह आदेश 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और 28 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। सभी विद्यालय प्रबंधन को सख्ती से निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देते हुए इसके अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें।
