डॉo संजय (हाजीपुर)– जिला पदाधिकारी, वैशाली, वर्षा सिंह(भा.प्र.से.)के निर्देश एवं मार्गदर्शन में बाल विवाह के विरुद्ध जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में महुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम-हसनपुर भदवास में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा त्वरित हस्तक्षेप करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनता दरबार में प्राप्त आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के निर्देश पर संबंधित मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान पाया गया कि 11 मई 2026 को ग्राम- हसनपुर भदवास में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल संरक्षण इकाई एवं स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।
जांच के क्रम में बालिका के परिजनों से आयु संबंधी प्रमाण- पत्र की मांग की गई, परंतु कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्यालय की उपस्थिति पंजी एवं प्रवेश पंजी के आधार पर बालिका की जन्मतिथि 01.01.2010 पाई गई जिससे उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष प्रमाणित हुई। इसके बावजूद परिजनों द्वारा विवाह कराने का प्रयास किया जा रहा था।
डीएम, वैशाली के निर्देश पर मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई करते हुए महुआ थाना कांड संख्या 414/26 दर्ज किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जिला पदाधिकारी, वर्षा सिंह ने कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर बाल विवाह को रोका जा सके।
