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नालंदा: उच्च न्यायालय के फैसले को नालंदा जिला प्रशासन ने किया तार तार

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बिहार न्यूज़ लाइव नालंदा डेस्क:  बिहारशरीफ15जून। नालंदा जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शिवकुमार यादव उर्फ सरदार जी नें एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि आज बुधवार को नालंदा जिला के रहुई अंचल के सोनसा पंचायत के शिवनंदन नगर गांव में माननीय उच्च न्यायालय पटना के c.w.j.c.no-13692/2022 दिनांक-19.04.2023 के आदेश को जिला प्रशासन के द्वारा तार-तार कर दिया गया।

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इस आदेश के नाम पर शिवनंदन नगर के दलितों, महादलितों,,पिछङो, अति पिछड़ों एवं भूमिहीनों के  सरकारी नियम से बने इंदिरा आवास को तोड़कर, बिना घर का बना दिया गया है।जो यह साबित कर दिया गया है कि नालंदा जिला में नीतीश कुमार का राज हीं नहीं बल्कि अफसरशाही कायम हो गया है।

उन्होंने कहा कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से की उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है उस आदेश का कॉपी एक बार नालंदा के अधिकारियों के साथ जरूर अवलोकन करेंऔर यह गौर करें कि उस आदेश का आज अनुपालन किया गया है उसके पहले शिवनंदन नगर के विस्थापित को कहां मकान बनाकर बसाया गया, अगर ऐसा नहीं किया गया तो, जो कोर्ट का आदेश था कि तोड़ने के पहले इन्हें घर देकर 5 डिसमिल में भूमिहीनों का बसाया जाए ।

 

उसका अवमानना किसके इशारे पर किया गया है। 
इस कार्रवाई से जहां शिवनंदन नगर के लोग आकोशीत व दुःखी है। जिला प्रशासन गरीबों के घर तोड़कर इस स्थान पर पिकनिक भी मनाया, जिसकी घोर निंदा की जाय तो भी कम हैं। अबिलंब तोड़े गए लोगों को मुआवजा सहित पक्का मकान 5 डेसिमल दिया जाए ,रैयती जमीन पर दिया जाना हीं न्यायसंगत  होगा। रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत अंतर्गत शिवनंदन नगर गांव में बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची ,पुलिस-प्रशासन को फिर से ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा है। भारी संख्या में 

 

 

 

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