*इन 12 दस्तावेजों में से बस एक होना चाहिए
बिहार न्यूज़ लाइव जयपुर डेस्क: जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा )राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर, कोई मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, तो वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकता है।
इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
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