मधेपुरा:मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, मिलेगी परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी

Rakesh Gupta

 

 

:वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पता और मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य।

 

:नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की जायेगी कार्रवाई।

 

रंजीत कुमार/ मधेपुरा

 

मधेपुरा:जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा श्रीमती निकिता ने बताया कि ऑनलाइन या संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में आकर भी करा सकते हैं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट। उन्होंने बताया कि अब तक आपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो शीघ्र ही मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से वंचित होंगे।

 

जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता
जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता

 

वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिनका मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं है उन सभी वाहन मालिकों से जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपील की है कि ससमय मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि परिवहन विभाग और रोड सेफ्टी से संबंधित योजनाओं की जानकारी एवं सूचना निर्बाध रूप से दी जा सके। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

 

:मुख्यालय स्तर पर जारी किया गया है हेल्प डेस्क नंबर*

 

मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है। कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

:घर बैठे भी अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर*

 

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर एवं ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर Sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। विशेष जानकारी https://state.bihar.gov.in/transport/पर जाकर *how do I* पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।

 

:*क्या है प्रावधान*:

 

मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

 

*आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा*

 

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है।

 

*वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराने के फायदेः-*

 

– परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी मिलेगी।

 

– पॉल्यूशन, इंश्योरेंस फेल होने की सूचना मिलेगी।

 

– यातायात उल्लंघन किये जानेे पर ई चालान की सूचना मिलेगी।

 

– परिवहन सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्राप्त करना आसान होगा।

 

– दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान की जा सकेगी।

 

– आरसी डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

 

*वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट*

 

– वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।

 

– इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।

 

– व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।

 

– राज्य का विकल्प सलेक्ट करें।

 

– आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें।

 

– इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।

 

– वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।

 

– इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।

 

*ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:-* Sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।

– ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें।

– राज्य का नाम सलेक्ट करें।

– मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें।

– आधार नंबर डालें।

– ओटीपी डालें।

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