वैशाली जिला में दो प्रखण्ड से 05 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, नियोजकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

Rakesh Gupta
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डॉ0 संजय (हाजीपुर) – बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जिला प्रशासन, वैशाली की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 29 अप्रैल 2026 को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार के दिशा-निर्देश एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, वर्षा सिंह(भा.प्र.से.)के मार्गदर्शन में गठित धावा दल द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।इस अभियान के तहत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड से 02 तथा देसरी प्रखंड से 03 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। छापेमारी के दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों में जांच की जहां बाल श्रमिकों से काम लिया जा रहा था।

मुक्त कराए गए सभी बच्चों को आवश्यक कार्रवाई के बाद बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन बाल श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी तक का भुगतान नहीं किया जा रहा था जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस आधार पर संबंधित नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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श्रम अधीक्षक, वैशाली, शशि कुमार सक्सेना ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के तहत कार्रवाई की गई है। दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम करवाने पर ₹20,000 से ₹50,000 तक जुर्माना अथवा 6 माह तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। साथ ही एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के आलोक में प्रत्येक बाल श्रमिक पर ₹20,000 पुनर्वास कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं।

प्रत्येक बाल श्रमिक को तत्काल ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि ₹25,000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके नाम फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभाग भी इन बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक लाभ प्रदान करेंगे।

इस छापेमारी अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग, महुआ एवं महनार के साथ पुलिस पदाधिकारी तथा सामाजिक सेवा संस्थान, हाजीपुर के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।जिला पदाधिकारी , वैशाली ने आम लोगों से अपील की है कि वे बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूक रहें और कहीं भी बाल श्रम होते देख तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सके।

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