हाजीपुर:निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन का सख्त कदम, डीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

Rakesh Gupta
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डॉ० संजय (हाजीपुर)-जिला पदाधिकारी, वैशाली, वर्षा सिंह (भा.प्र.से.) ने निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली एवं अभिभावकों पर डाले जा रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ को लेकर सख्त कदम उठाया है। जिले में संचालित 572 निजी विद्यालय एवं 64 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। विभिन्न स्त्रोतों से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।


प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कई निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, सत्र शुल्क, अवधि शुल्क तथा ए.सी. शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही थी। इसके अलावा अभिभावकों को यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां केवल विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था।

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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी विद्यालय विद्यार्थियों को किसी एक दुकान से ही पुस्तकें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

साथ ही सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे 11 अप्रैल 2026 तक प्रत्येक कक्षा की पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामग्रियों की सूची दर सहित अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें तथा विद्यालय परिसर में भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यूनिफॉर्म एवं पाठ्यपुस्तकों में अनावश्यक बदलाव पर भी रोक लगाई गई है।

डीएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को बड़े भाई-बहनों की पुरानी पुस्तकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि अभिभावकों पर आर्थिक भार कम हो सके। इसके अलावा विद्यालय वाहनों में सुरक्षा के सभी मानक जैसे सीसीटीवी, मेडिकल किट एवं अग्निशामक यंत्र अनिवार्य किए गए हैं तथा उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला पदाधिकारी, वर्षा सिंह ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या अनियमितता की सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर बच्चों के हित, पारदर्शिता और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

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